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किसानों के बकाया सिंचाई कर की 50 प्रतिशत राशि माफ

 

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह द्वारा राज्य के किसानों के हित में की गई घोषणा के अनुरूप किसानों के बकाया सिंचाई कर की 50 प्रतिशत राशि माफ करने के आदेश जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसानों द्वारा सिंचाई कर की कुल बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर संबंधित किसान का 50 प्रतिशत बकाया कर राशि शासन द्वारा माफ किया जायेगा। प्रदेश के किसान इस योजना का लाभ 31 मार्च 2008 तक उठा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार ने किसानों का बकाया सिंचाई कर की 60 प्रतिशत जमा करने पर 40 प्रतिशत राशि माफ की थी, जिसके तहत प्रदेश के 1 लाख 83 हजार किसानों को लाभ हुआ था।

 

 

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