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कोर्ट ने जोगी से जाति पामाण पत्र पेश करने कहा
 

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मरवाही आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे 16 जनवरी तक अपनी जाति का प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश दिया है।

सन 2000 में कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मरवाही विधानसभा क्षेत्र से जोगी के चुनाव लड़ने के खिलाफ बीजेपी के सांसद नंदकुमार साय की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एल.सी. भादू ने यह आदेश दिया।

याचिका में जोगी का जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र और 1962 में इंजीनियईरग कॉलेज में दाखिले के समय पेश जाति प्रमाण पत्र अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई है। जोगी के वकील ने सारे प्रमाण पत्र पेश करने के लिए मोहलत मांगी इस पर कोर्ट ने बचाव पक्ष को 16 जनवरी को सभी दस्तावेज पेश करने को कहा।

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