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शिक्षाकर्मियों के जिला स्तर पर चयन परीक्षा के लिये राज्य व्यवसायिक परीक्षा मण्डल
अधिकृत
राज्य शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिये छत्तीसगढ़
राज्य व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) को अधिकृत किया गया
है। राज्य व्यवसायिक परीक्षा मण्डल जिला स्तर पर चयन परीक्षा
आयोजित करने,
परीक्षाफल तैयार करने एवं मेरिट आधार पर चयन
सूची संबंधित जिला एवं जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराने का कार्य
करेगा। नियम के अनुसार जहां तक संभव हो सभी जिलों की
परीक्षायें एक ही दिन तथा एक ही समय पर प्रत्येक जिला स्तर पर
आयोजित की जायेगी।
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा
सेवा की शर्ते) नियम,
1997 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नवीन
नियम छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम,2007
बनाया किया गया है। यह नवीन नियम प्रदेश में
30 नवम्बर 2007
से प्रभावशील हो गया है। इस नवीन नियम के अनुसार अब
शिक्षाकर्मी वर्ग-01, 02 एवं 03
की चयन परीक्षा जिला स्तर पर कराये जाने का
प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित
जाति विकास विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूर्व में
स्वीकृत शिक्षाकर्मियों के पदों की पूर्ति प्रदेश के जिला एवं
जनपद पंचायतों द्वारा अभी तक नहीं की गई है,
उन रिक्त पदों की पूर्ति एवं भविष्य में
स्वीकृत पदों की पूर्ति अब नवीन नियमों के तहत् की जायेगी।
प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य व्यवसायिक
परीक्षा मण्डल से इस परीक्षा को आयोजित करने हेतु अपनी सहमति
प्रदान की गई है।

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