|
शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु नवीन नियम रिक्त पदों पर भर्ती
के लिए समय-सारणी
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा
सेवा की शर्ते) नियम,
1997 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नवीन
नियम छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम,2007
बनाया गया है। नवीन नियम प्रदेश में 30
नवम्बर 2007 से
प्रभावशील हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित
जाति विकास विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूर्व में
स्वीकृत शिक्षाकर्मियों के पदों की पूर्ति प्रदेश के जिला एवं
जनपद पंचायतों द्वारा अभी तक नहीं की गई है। उन रिक्त पदों की
पूर्ति एवं भविष्य में स्वीकृत पदों की पूर्ति अब नवीन नियमों
के तहत् की जायेगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री आर.पी.मंडल ने
सभी जिला कलेक्टरों,
जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन
अधिकारियों को छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की
शर्ते ) नियम, 2007 के तहत जिले के
जिला एवं जनपद पंचायतों में पूर्व से स्वीकृत सीधी भर्ती से
भरे जाने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही तत्काल
प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि
शिक्षाकर्मियों की रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जारी विज्ञापन
में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि विज्ञापन में उल्लेखित
पदों में कमी एवं वृध्दि हो सकती है। शिक्षाकर्मियों की
नियुक्ति के लिये कार्य की सुगमता तथा समयबध्दता की दृष्टि से
एक समय-सारणी भी तैयार की गई है। इस समय सारणी के अनुसार
कार्यवाही जिला एवं जनपद पंचायतों में शिक्षाकर्मियों की भर्ती
के लिए अनिवार्य रूप से करने कहा गया है। समय-सारणी के अनुसार
जिले में उपलब्ध रिक्त पदों को जिला#जनपदवार
आबंटित करने की अंतिम तिथि 12 दिसम्बर
2007 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार
जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु
विज्ञापन प्रकाशित करने की अंतिम तिथि 14
दिसम्बर 2007, आवेदन
पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7
जनवरी 2008, शिक्षाकर्मियों की
नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की तिथि 28
जनवरी 2008 निर्धारित
की गई है। परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि 12
फरवरी, परिणाम का
प्रकाशन (सूचना पटल पर) की अंतिम तिथि 15
फरवरी और नियुक्ति आदेश जारी करने की अंतिम
तिथि 28 फरवरी 2008
निर्घारित की गई है।
छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हेतु जारी नवीन नियम
के अनुसार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों,
अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के
लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जायेगा। राज्य
सरकार के नियमों के अनुसार महिलाओं,
नि:शक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों
तथा ऐसे अन्य वर्गो के लिए पद आरक्षित रखे जायेगे। आरक्षण
यथास्थिति जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों द्वारा रखे गये
रोस्टर के अनुसार होगी। जिन प्रवर्गो के लिए पद आरक्षित है,
उन प्रवर्गो में यदि पर्याप्त संख्या में
उम्मीद्वार नहीं मिलते है तो ऐसे सभ्भावित रिक्त पदों को किसी
अन्य प्रवर्ग से नहीं भरा जाएगा। विज्ञापन की प्रति रोजगार
कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और
महानिदेशक पुनर्वास को भेजने के बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए
आरक्षित पदों पर यदि उन श्रेणियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध
नहीं हो तो अभ्यर्थियों के अन्य श्रेणी से इन पदों को भरा
जायेगा। शिक्षाकर्मियों के चयन के लिए जिला स्तर पर परीक्षा
आयोजित की जायेगी। आवेदकों से परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। यदि
शिक्षाकर्मी वर्ग-01, 02 एवं 03
के पदों के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से प्राप्त
आवेदन उपलब्ध पदों की संख्या से कम है तो अर्ह अभ्यर्थियों के
प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा। चयन मेरिट के आधार
पर किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा नहीं
होगी। परीक्षा, सरकार के अनुमोदन पर,
नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार
किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित किया जा सकेगा।
परीक्षा आयोजित करने एवं परिणाम घोषित करने के लिए एक चयन
समिति गठित की जा सकेगी। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला
पंचायत,
संयुक्त#उपसंचालक
पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला शिक्षा
अधिकारी तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सदस्य हाेंगे। चयन के
संबंध में समस्त अन्य प्रशासनिक तथा कानूनी कार्य संबंधित
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। चयन समिति चयन सूची,
नियुक्ति की कार्यवाही के लिए नियुक्ति
प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी
द्वारा 15 दिन में नियुक्ति की
कार्यवाही नहीं की जाती है, तो
यथास्थिति संबंधित जिला पंचायत#जनपद
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्ति की
कार्यवाही की जायेगी। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची
परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक के लिये वैध होगी तथा
इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी कारण से हुये रिक्त
पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

|
 |