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प्लास्टिक के कैरी बैग्स के विरूध्द जनवरी में चलाया जाएगा विशेष अभियान

 

प्रदेश के श्रमायुक्त ने सभी कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों, दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों के नियोजकों से कामगारों को स्थानीय निकाय के उप चुनाव में मताधिकार का उपयोग करने के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार छत्तीसढ़ राज्य के बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, दुर्ग, महासमुंद, दंतेवाड़ा जिलों के, नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर बुधवार 19 दिसम्बर 2007 को उप चुनाव होने जा रहा है।

 श्रमायुक्त श्री बी.एल.अग्रवाल ने कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए समय देने कहा है। इस दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों से अपेक्षा की गई है कि वे मतदान के दिन अपने कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश घोषित करें, जिससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधानुसार कर सकें। उन्होंने ऐसे कारखानों जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उनके प्रबंधकों से अपेक्षा की है कि वे पहले की तरह प्रथम एवं द्वितीय पाली में श्रमिकों को दो-दो घंटे की सुविधा दें। इसके लिए पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद कर दी जाए एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे बाद प्रारंभ की जाए अथवा पूर्व परिपाटी अनुसार अवकाश रखा जाए, ताकि कामगारों को मतदान के लिए कठिनाई न हो। उन्होंने निरंतर प्रक्रिया (कंटीन्यूअस प्रोसेस) की श्रेणी में आने वाले कारखानों में पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने कहा है। इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्य संस्थान के नियोजकों से भी यह अपेक्षा की गई है, कि वे कामगारों को मतदान की सुविधा देने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत निर्धारित मतदान दिवस को छुट्टी न रख कर उनके स्थान पर मतदान के दिन जैसी भी स्थिति हो अवकाश दें।

 

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