देंर रात तक महिलाएं भी परोस सकती हैं शराब : सुप्रीम
कोर्ट
नई
दिल्ली
:
सुप्रीम
कोर्ट
ने
राजधानी
दिल्ली
के
होटलों
और
रेस्तरां
में
देर
रात
तक
महिलाओं
को
शराब
परोसने
को
अपनी
हरी
झंडी
दे
दी
है।
गुरुवार
को
जस्टिस
एस
.
बी
.
सिन्हा
और
जस्टिस
एच
.
एस
.
बेदी
की
बेंच
ने
अपने
फैसले
में
दिल्ली
हाई
कोर्ट
के
फैसले
को
बरकरार
रखते
हुए
कहा
कि
महिलाएं
देर
रात
तक
बार
में
शराब
परोस
सकती
हैं
,
बशर्ते
उनकी
उम्र
21
साल
हो।
दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब
एक्साइज एक्ट की धारा
30
को बहाल करने की मांग की थी जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक
करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया था। पंजाब एक्साइज एक्ट
के तहत महिलाओं को
शराब परोसने की अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह कानून
भेदभाव पूर्ण है और मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। जबकि
दिल्ली सरकार का कहना था
कि आदमी शराब पीकर अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं इसलिए इसकी
इजाजत नहीं दी जानी
चाहिए।