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सीबीआई बयान दर्ज करने की सही कानूनी प्रकिया नही अपना रही हैं-जसबीर सिंह(गवाह)

 

नई दिल्ली : 1984 के दंगों के गवाह जसबीर सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीबीआई पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को जानबूझकर बचा रही है। उसका कहना है कि वह अमेरिका में रहते हुए गवाही देने का इच्छुक है लेकिन सीबीआई बयान दर्ज करने के लिए सही कानूनी प्रक्रिया नहीं अपना रही है। अमेरिका में रह रहे जसबीर सिंह ने यह याचिका अपने वकील के माध्यम से दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई की उम्मीद है। जसबीर सिंह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा टाइटलर के खिलाफ दोबारा जांच के आदेश के बाद सीबीआई ने उसे 2 जनवरी को ईमेल के जरिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया। धारा 160 के तहत जांच एजेंसी के सामने हाजिर होकर ही बयान दर्ज कराए जा सकते हैं, जबकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति के बयान सीआरपीसी की धारा 166ए के तहत दर्ज करने का प्रावधान है। जसबीर सिंह ने याचिका में कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो अमेरिका के कोर्ट से भी उसका बयान दर्ज करने का अनुरोध कर सकती है। अमेरिकन कोर्ट इस बयान को भारत सरकार के पास भेज सकती है। जसबीर सिंह ने कहा है कि सीबीआई टाइटलर को बचाने के लिए ही जानबूझकर धारा 166ए का इस्तेमाल नहीं कर रही है। गौरतलब है कि दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत में 29 सितंबर 2007 को दायर रिपोर्ट में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि दंगे भड़काने का आरोप लगाने वाला जसबीर सिंह ट्रेसेबल नहीं है। इसके बाद जसबीर सिंह ने अमेरिका में कहा कि वह बयान देने के लिए तैयार है लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत जाकर सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहता। जसबीर सिंह ने ट्रायल कोर्ट में भी अर्जी दायर करके कहा था कि वह जांच में मदद के लिए तैयार है। ट्रायल कोर्ट पिछले महीने 18 दिसंबर को टाइटलर के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश दे चुकी है। इसके बाद ही सीबीआई ने जसबीर सिंह को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा।

 

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