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165 अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण निलंबित

 

    चंडीगढ़। हरियाणा में प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य में 165 अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों का पंजीकरण निलम्बित या रद्द कर दिया गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक विभिन्न अदालतों में 34 मामले दायर किए गए हैं।
    स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती करतार देवी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या पंजीकरण न करवाने या काम न करने वाली मशीनों सहित 98 अल्ट्रासाऊंड मशीनों को जब्त करके सील किया गया है।
    उन्होंने बताया कि घटते लिंग अनुपात पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गये प्रभावी कदमों, जिसमें विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है के फलस्वरूप 2001 की जनगणना के अनुसार 0 से छह वर्ष तक की कन्याओं की संख्या प्रति 1000 लड़कों के पीछे 819 से बढ़कर नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार दिसम्बर 2006 में 857 हो गई और यह जुलाई 2007 में बढ़कर 862 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत 950 अल्ट्रासाऊंड क्लीनिक्स या प्रजनन क्लीनिक्स और 66 प्रजनन परामर्श केन्द्र पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 47 मशीनें भी पंजीकृत की गई हैं।
    उन्होंने बताया कि बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा रैलियों का आयोजन कर लोगों में जागरूकता उत्पन्न कराई जा रही है। इस अधिनियम के तहत एक मामले में जिला फरीदाबाद के एक डाक्टर और एक तकनीशियन को दो वर्ष कैद और 5000 रूपये के जुर्माने की सजा दी है

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