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165
अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण निलंबित
चंडीगढ़। हरियाणा में प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को सख्ती से लागू
करने के लिए राज्य में
165
अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों का पंजीकरण निलम्बित या रद्द कर दिया गया है।
इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक विभिन्न अदालतों में
34
मामले दायर किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती करतार देवी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि
जिला सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के
प्रावधानों का उल्लंघन करने या पंजीकरण न करवाने या काम न करने वाली
मशीनों सहित
98
अल्ट्रासाऊंड मशीनों को जब्त करके सील किया गया है।
उन्होंने बताया कि घटते लिंग अनुपात पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गये
प्रभावी कदमों,
जिसमें विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है के फलस्वरूप
2001
की जनगणना के अनुसार
0
से छह वर्ष तक की कन्याओं की संख्या प्रति
1000
लड़कों के पीछे
819
से बढ़कर नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार दिसम्बर
2006
में
857
हो गई और यह जुलाई
2007
में बढ़कर
862
तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के
तहत
950
अल्ट्रासाऊंड क्लीनिक्स या प्रजनन क्लीनिक्स और
66
प्रजनन परामर्श केन्द्र पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी
क्षेत्र में
47
मशीनें भी पंजीकृत की गई हैं।
उन्होंने बताया कि बैठकों,
सेमिनारों,
कार्यशालाओं,
वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा रैलियों का आयोजन कर लोगों में जागरूकता
उत्पन्न कराई जा रही है। इस अधिनियम के तहत एक मामले में जिला फरीदाबाद
के एक डाक्टर और एक तकनीशियन को दो वर्ष कैद और
5000
रूपये के जुर्माने की सजा दी है

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